गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई को मजबूर होगा प्रशासन, एसडीएम ने चेताया
NEET-UG 2021 परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लाखों विद्यार्थियों को परेशानी में नहीं डाल सकते

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें NEET-UG 2021 को रद्द कर दोबारा नए सिरे से परीक्षा लेने की गुहार लगायी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि 12 सितंबर को हुई परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं करायी गयी. उसके पेपर लीक हुए हैं. इसलिये नए सिरे से परीक्षा ली जाये. सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी. इसे भी पढ़ें -कोविड">https://lagatar.in/administration-to-force-action-on-violation-of-covid-guideline-sdm-warns/">कोविड
गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई को मजबूर होगा प्रशासन, एसडीएम ने चेताया
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