NewDelhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है, इसलिए यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है. कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. इसलिए कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है. यह काम कार्यपालिका को करने दीजिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद उन्हें सीएम पद से हटाया जाना जरूरी है. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका(PIL) को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। (फाइल फोटो) pic.twitter.com/jdO216qb0J">https://t.co/jdO216qb0J">pic.twitter.com/jdO216qb0J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March">https://twitter.com/AHindinews/status/1773259132616736997?ref_src=twsrc%5Etfw">March
28, 2024
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