- अब सीसीटीवी की निगरानी में होगी दवा की बिक्री.
Lagatar Desk
देश भर के दवा दुकानदारों को अब अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है. इस क़ानून को लाने के पीछे दवा दुकानों की निगरानी और दुकानदारों की जवाबदेही को बढ़ाना बताया गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली के पैकटों को लेकर भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है. जिसमें इस्तेमाल से लेकर उसके खतरे को लेकर जानकारी देना अनिवार्य होगा.
जारी गजट के मुताबिक़ देश भर के सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा. सीसीटीवी में दवा बिक्री का रिकॉर्डिंग करनी होगी. रिकॉर्डिंग को तीन महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा. डॉक्टर के प्रिस्क्रिपशन के बिना दवा बेचने पर निगरानी बढ़ायी जायेगी. इससे दवा की मनमानी बिक्री पर रोक लगने की उम्मीद है.
इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली को लेकर जारी गजट में कहा गया है कि इसके पैकेट पर चार जरूरी चेतावनियों को लिखना अनिवार्य किया जायेगा. लिखना होगा कि यह नियमित गर्भनिरोधक गोली नहीं है. इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. बार-बार इस्तेमाल से साइड इफेक्ट होते हैं. नियमित गर्भनिरोधक गोली के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. यह भी लिखा होना चाहिए कि यह ऑबर्शन की गोली नहीं है और न ही यौन संक्रमणों से बचाती है.