Ranchi: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में बदलाव किया है. यूजीसी द्वारा लिया गया निर्णय 1 जुलाई 2023 से लागू होगा. असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती योग्यता में पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. नेट, सेट और स्लेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसे लेकर यूजीसी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-06-july-2023-jharkhand-news-updates/">शाम
की न्यूज डायरी।।06 JULY।।साक्ष्य जुटाने में झारखंड पुलिस पीछे!।।कृष्ण साहा ने पंकज मिश्रा को दिए 30 लाख।।लालू का पीएम मोदी पर निशाना।।बिहारःवज्रपात से अबतक 25 मरे।।20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र।।समेत कई अहम खबरें।। [wpse_comments_template]
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी जरूरी नहीं, यूजीसी ने बदले नियम

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