- 30 हजार से अधिक महिलाओं को मिला फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का लाभ
- महिलाओं को 2,353 लाख रुपये से अधिक मिला ऋण
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी फूलो-झानो आशीर्वाद योजना गांव-गांव में बदलाव की कहानी गढ़ रही है. हेमंत सोरेन की सरकार ने गांव-शहर में हड़िया और शराब निर्माण और बिक्री से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना 20 सितंबर 2020 को लांच की थी, जो अब अपनी सफलता की कहानी गढ़ रही है. अब तक इस योजना से जुड़कर महिलाएं हड़िया-शराब निर्माण और बिक्री काम छोड़कर स्वरोजगार और सम्मानजनक आजीविका कर रही है. ऐसे महिलाओं की संख्या पूरे राज्य में 30,013 हो गयी है. ये महिलाएं न केवल खुद रोजगार से जुड़ीं, दूसरी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरक की तरह काम कर रही हैं.
योजना से जुड़े कुछ फैक्ट
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फूलो झानो आशीर्वाद योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ सितंबर 2020 को किया गया था.
- हड़िया और शराब बिक्री एवं निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है.
- सर्वेक्षण के माध्यम से इस कार्य से जुड़ी महिलाओं की संख्या 15, 284 दर्ज की गई.
- इनके बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि ये वैकल्पिक सम्मानजनक आजीविका गतिविधियों से जुड़ अपने जीवन को नई दिशा दे सकें.
- सरकार को इसमें सफलता मिली और 14, 243 महिलाओं को रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों से जोड़ा गया.
- प्रथम चरण में महिलाओं के बीच ब्याज मुक्त कुल 1,424.3 लाख ऋण उपलब्ध कराये गये.
- अभियान का दूसरा चरण 15 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक संचालित किया गया.
- सर्वेक्षण के माध्यम से 9, 474 महिलाएं चिह्नित हुईं. 9, 291महिलाओं को वैकल्पिक सम्मानजनक आजीविका गतिविधियों से जोड़ने में सफलता मिली.
- इन्हें रोजगार के अन्य साधनों से जोड़ने के लिए 929.1 लाख ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई.
- इस तरह दो चरणों में योजना के तहत 2,353.4 लाख की धनराशि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दी गयी.
- इसके बाद भी अभियान नहीं रुका. हड़िया और शराब बिक्री एवं निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाओं को चिन्हित करने का कार्य पूरे राज्य में चलता रहा.
- इसके बाद अब तक 30,013 महिलाओं को इस योजना से जोड़ बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार को सफलता प्राप्त हुई है.
इसे भी पढ़ें – रांचीः बैंक फ्रॉड के आरोपी बिल्डर अमित सरावगी की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
Leave a Reply