Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी मिथुन बेदिया को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. रांची पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
शादी का झांसा देकर तीन साल किया शारीरिक शोषण, कोर्ट ने सुनायी दस साल की सजा
Leave a Comment