Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने मुकेश लाल महतो को दुष्कर्म केस का दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने मुकेश पर 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी जुर्माना की राशि नहीं देता है तो उसे 10 महीने की अतिरिक्त सश्रम करावास होगी. मुकेश के खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 151/2014 दर्ज किया गया था.
इस केस में मुकेश द्वारा पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर 6-7 वर्षो तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था. बाद में वह शादी करने से मुकर गया. पीड़िता के इनकार करने पर जबरन अभियुक्त ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाया. इस दौरान वह वर्ष 2012 और 2014 में दो बार वह गर्भवती भी हुई. अभियुक्त उसे मातृछाया अस्पताल, सीएमपीडीआई ले गया और गर्भपात करा दिया था. जब पीड़िता और उसके माता-पिता ने अभियुक्त व उसके माता-पिता पर विवाह करने के लिए कहा, तो उनकी ओर से शादी करने से स्पष्ट रूप से मना करस दिया गया.
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