Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दो साल तक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दोषी देवलाल बेदिया को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 20 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. प्राथमिकी के मुताबिक, देवलाल बेदिया पीड़िता के साथ साल 2014 से 2016 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा था. वर्ष 2017 में दोनों के बीच शादी कराने के लिए पंचायत भी बैठी थी. वर्ष 2020 में देवलाल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली. जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली तो उसने सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें -केजरीवाल">https://lagatar.in/kejriwal-withdrew-the-petition-filed-in-the-supreme-court-against-the-interim-stay-on-bail/">केजरीवाल
ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ दायर याचिका वापस ली [wpse_comments_template]
ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ दायर याचिका वापस ली [wpse_comments_template]
Leave a Comment