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रांची में फिजिक्स वाला पर नगर निगम की कार्रवाई, लालपुर स्थित विद्यापीठ सील

Ranchi News: इससे पहले भी नगर निगम की ओर से नियमों का पालन नहीं करने वाले कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया था. अब फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर पर हुई कार्रवाई के बाद कोचिंग संस्थानों में हड़कंप है.
 
फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर

Ranchi News:  शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची नगर निगम का जांच अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने लालपुर स्थित प्रणामी हाइट्स में संचालित फिजिक्स वाला विद्यापीठ (Physics Wallah Vidyapeeth) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संस्थान को सील कर दिया.

 

नगर निगम की ओर से शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है. इस दौरान संस्थानों में फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आग से बचाव की व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा मानक, पर्याप्त वेंटिलेशन, सुरक्षित प्रवेश और निकास मार्ग, विद्यार्थियों की निर्धारित क्षमता के अनुरूप नामांकन, उपलब्ध स्थान, ट्रेड लाइसेंस समेत भवन एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों की जांच की जा रही है.

 

इसी अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने लालपुर स्थित प्रणामी हाइट्स में फिजिक्स वाला विद्यापीठ का भी निरीक्षण किया. जांच के बाद नगर निगम ने संस्थान को सील कर दिया. कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है.

 

ये कोचिंग किए जा चुके हैं सील 

इससे पहले भी 2 सितंबर को नगर निगम की ओर से नियमों का पालन नहीं करने वाले कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया था. सुरक्षा मानकों और भवन उपनियमों का पालन नहीं करने वाले हरिओम टावर स्थित पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया था. सील किए गए संस्थानों में द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन और चैतन्या आईएएस एकेडमी शामिल थे.

 

नगर निगम की जांच में इन संस्थानों में कई अनियमितताएं सामने आयी. इनमें फायर एनओसी का अभाव, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, सुरक्षित प्रवेश और निकास की उचित व्यवस्था नहीं होना, पर्याप्त वेंटिलेशन और जगह की कमी जैसी कमियां पाई गई. इसके अलावा संस्थान वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित किए जा रहे थे. यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 व झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 की कंडिका 19 और 20 का उल्लंघन है.

 

अनियमितताएं मिलने के बाद रांची नगर निगम की राजस्व शाखा और नगर निवेशक शाखा की ओर से संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था. उन्हें कमियां दूर करने और निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए तीन दिन समय दिया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सुधार नहीं किए जाने पर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की.

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