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PIL कैश कांड : कारोबारी अमित अग्रवाल और अधिवक्ता राजीव कुमार ने ED कोर्ट से डिस्चार्ज फाइल करने के लिए मांगा समय

Ranchi : रांची ED की स्पेशल कोर्ट में पीआईएल मैनेज करने के लिए कैश लेने के मामले में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े दोनों अभियुक्त व्यवसायी अमित अग्रवाल और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. व्यवसायी अमित अग्रवाल की तरफ से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने कोर्ट में पक्ष रखा. अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से रांची सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु अग्रवाल ने पक्ष रखा. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ़ काका जी कोर्ट में उपस्थित हुए. ED ने PIL मैनेज करने से जुड़े केस में कांड संख्या ECIR-05/2022 दर्ज की है. इसे भी पढ़ें - कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-maniac-attacked-a-person-condition-critical-admitted/">कोडरमा

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31 जुलाई 2022 को राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी

बता दें कि 31 जुलाई 2022 को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी. व्यवसायी अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में एक करोड़ रुपये देने की बात तय हुई. पहली किस्त में 50 लाख रुपये लेने के लिए ही राजीव कुमार महानगर कोलकाता आये थे. हेयर स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसे भी पढ़ें - रांची:">https://lagatar.in/ranchi-daffadar-chowkidar-gets-due-salary-soon-home-department-allocates-more-than-71-crores/">रांची:

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