मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली पूर्व IPS अरुण उरांव की PIL खारिज

Ranchi : भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. राज्य सरकार की ओर से इस जनहित याचिका की मेंटेंनबिलिटी पर सवाल उठाया गया था. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं. इसलिए मेंटेंनबिलिटी का सवाल नहीं उठता. दरअसल अरुण उरांव ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि झारखंड में पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसी ED ने कई बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आये हैं. ED ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों पर कार्रवाई की भी अनुसंशा की. लेकिन सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गयी. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई.
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