Search

 
 
 

खुद पर दर्ज FIR की जानकारी छुपा कर की थी PIL, हाईकोर्ट ने किया खारिज

 
Ranchi : हाईकोर्ट ने रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी द्वारा दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और रामगढ़ मिलिट्री कंटेनमेंट की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने बहस की. दोनों अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी शंकर चौधरी ने उनपर दर्ज एफआईआर की जानकारी PIL में नहीं दी है. साथ ही जनहित याचिका दाखिल करने के लिए अपने बारे में सभी जानकारी सही-सही देना जरुरी है. इसलिए इनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका खारिज की जानी चाहिए. दरअसल रामगढ़ स्थित मिलिट्री कैम्प को स्थानांतरित करने के लिए पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिक दाखिल की थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें -टेरर">https://lagatar.in/terror-funding-case-chargeframe-against-sonu-agarwal-mahesh-agarwal-and-ajay-singh-now-trial-will-go-on/">टेरर

फंडिंग केसः सोनू अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अजय सिंह के खिलाफ चार्जफ्रेम, अब चलेगा ट्रायल
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही