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NTPC साइट पर बम फोड़ने के आरोपी को पुलिस ने किया आरोपमुक्त, नहीं मिला सबूत, GM ने करायी थी FIR

Ranchi :  एनटीपीसी के जीएम ने बम फोड़ने को लेकर बड़कागांव थाना में एफआईआर दर्ज कराया था और मंटू सोनी नामजद आरोपी बनाया था. लेकिन सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने छह साल बाद उसे आरोपमुक्त कर दिया है. दरअसल हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के त्रिवेणी-सैनिक साइट कार्यालय लंगातु में बम फोड़ने की घटना को लेकर तत्कालीन जीएम टी गोपाल कृष्ण ने बड़कागांव थाना में मामला दर्ज कराया था. साथ ही विस्फोट कर रंगदारी मांगने को लेकर भी एफआईआर किया था. लेकिन सबूत के अभाव में इस मामले के नामजद आरोपी बनाये गये मंटू सोनी को पुलिस ने छह साल बाद आरोपमुक्त कर दिया है. पुलिस ने कोर्ट में अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट सौंप दी है. कांड में आरोपी बनाये गये मंटू सोनी ने राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, डीजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

अज्ञात चरवाहा-मजदूर के हवाले एनटीपीसी जीएम ने कराया था मामला दर्ज

एनटीपीसी के तत्कालीन जीएम टी गोपाल कृष्ण ने 30 नवंबर 2017 को बड़कागांव थाना में अज्ञात चरवाहा और मजदूरों के हवाले से (नाम पता स्पष्ट नहीं) मंटू सोनी व अन्य के खिलाफ बड़कागांव थाना में एक आवेदन दिया था. हालांकि आवेदन में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अज्ञात मजदूरों व चरवाहों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया था. हजारीबाग जिले के तत्कालीन एसपी ने सुतली बम फोड़ने और जेपीसी नामक नक्सली संगठन का पर्चा छोड़े जाने की बात कहते हुए जांच करने की बात कही थी. [wpse_comments_template]  

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