Hazaribagh : हजारीबाग में नियम के विरुद्ध थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. बीते चार मार्च को एसपी ने 25 सब इंस्पेक्टर और एएसआई का तबादला किया था. इस लिस्ट में दो ऐसे थाना प्रभारी थे, जिनकी दो साल की अवधि पूरी नहीं हुई थी. इनमें गिद्दी और बरकट्ठा के थाना प्रभारी शामिल हैं. समयावधि पूरी नहीं होने के बाद भी एसपी ने रेंज के डीआईजी से बिना अनुमति लिये थाना प्रभारी का तबादला कर दिया. झारखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से इस इस संबंध में बात करने पर उन्होंने बताया कि थानेदारों के असमय स्थानांतरण के लिए पहले डीआईजी से अनुमति लेनी पड़ती है. इसके बाद ही एसपी ट्रांसफर कर सकते हैं.
डेढ़ साल पहले बिहार में सामने आया था ऐसा मामला, डीआईजी ने आदेश किया था रद्द
बता दें कि इस तरह का मामला डेढ़ साल पहले बिहार के मोतिहारी जिले से सामने आया था. छह थानाध्यक्षों समेत 10 पुलिस अधिकारियों का एसपी ने तबादला कर दिया था. इसके बाद चंपारण प्रक्षेत्र के तत्कालीन डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने तत्काल प्रभाव से एसपी के आदेश को रद्द कर दिया था. तबादला रद्द करने का कारण तकनीकी नियम का पालन नहीं करना कहा गया था. ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग जारी की है नयी गाइडलाइन
ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नयी गाइडलाइन जारी की है. आयोग के नये पत्र के अनुसार, सर्किल अफसर रैंक के पुलिस अधिकारी एवं आरओ, एआरओ, dyEO रैंक और प्रशासनिक रैंक के पदाधिकारी को एक ही संसदीय क्षेत्र में तबादला नहीं किया जाना है. साथ ही वैसे पदस्थापित पदाधिकारी जिसके लोकसभा क्षेत्र में गृह जिला शामिल है, उनका पदस्थापन दूसरे जिला में करना है. [wpse_comments_template]
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