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निजी कार्य के दौरान घायल व अपंग हुए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से छूट, डीजीपी का आदेश

Ranchi : निजी कार्य के दौरान घायल व अपंग हुए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से छूट दी जाएगी. डीजीपी नीरज सिन्हा द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. कहा गया है कि पुलिस आदेश संख्या-68 / 2017 में कर्तव्य के दौरान शारीरिक रूप से लाचार या अपंग होनेवाले कर्मियों को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से निहित प्रावधान के अनुसार विमुक्त करने का आदेश निर्गत है. कतिपय मामले प्रकाश में आ रहा है कि कुछ कर्मी निजी कार्य के दौरान दुर्घटना में घायल या अपंग हुए हैं. परंतु वे उक्त आदेश में निहित प्रावधान के अनुरूप अर्हता पूरी नहीं करने के कारण प्रशिक्षण के बाह्य विषय से विमुक्त नहीं हो पा रहे हैं. The Rights of Persons with Disabilities Act-2016 के चैप्टर 02 के सेक्शन 03 में लिखा है कि समानता एवं गैर भेदभाव में सभी व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा. चैप्टर 04 के सेक्शन 20 में स्पष्ट उल्लेख है कि रोजगार में भेदभाव नहीं करना है.

पुलिस आदेश संख्या- T-68 / 2017 में आंशिक संशोधन

पूर्व में निर्गत पुलिस आदेश संख्या- 68 / 2017 के अंतर्गत केवल सक्रिय सेवा के दौरान अपंगता की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से विमुक्त किया जाता है. परंतु ऐसे पुलिसकर्मी जो निजी कार्य के दौरान या अन्य किसी कारण से अपंग होते हैं, उन्हें प्रोन्नति का समान अवसर नहीं मिल पाता. क्योंकि वे प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में नहीं होते. जिसके कारण उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है. उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में पुलिस आदेश संख्या- T-68 / 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए किसी भी दुर्घटना या अपंगता की स्थिति में इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से छूट दी जायेगी. शेष आदेश पूर्ववत रहेगा.
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