Ranchi : झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को दिया जाने वाला पचास प्रतिशत STF (स्पेशल टास्क फोर्स) भत्ता का लाभ अब फिर से मिलेगा. यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है. दरअसल झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाले एसटीएफ़ भत्ता पर वर्ष 2019 में रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद दुबराज हेम्ब्रम एवं एनी के द्वारा सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने सरकार को एसटीएफ़ भत्ता देने का आदेश पारित किया था. जिसके खिलाफ सरकार की ओर से LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की गई. जिसपर सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी. प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.
झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को फिर से मिलेगा 50 प्रतिशत STF भत्ता, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Last Updated: May 01, 2023 12:00 AM (IST)