बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो : संजय सेठ
छठ, क्रिसमस और नए साल के लिए भी समय सीमा निर्धारित
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छठ, क्रिसमस और नए साल के लिए पटाखा फोड़ने के लिए समय सीमा निधारित कर दी है. छठ में सुबह छह से आठ बजे तक और नए साल में मध्यरात्रि के 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 20 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे.क्या है आदेश में
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, लीड और मरक्यूरी वाले पटाखे बेचे गये तो उस दुकान का लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन पटाखे खरीदने वालों पर भी नजर रखी जायेगी, बोर्ड के अनुसार, अत्यधिक पटाखा फोड़े जाने अथवा अनार जलाने से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड और बेंजोइन की मात्रा अत्यधिक हो जायेगी. इससे ओजोन लेवल को खतरा हो सकता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है. इसे भी पढ़ें - हेमंत">https://lagatar.in/if-hemant-government-comes-back-it-will-ruin-jharkhand-shivraj/">हेमंतसरकार फिर आयी तो झारखंड को बर्बाद कर देगी : शिवराज [wpse_comments_template]