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एक्शन में प्रदूषण बोर्डः दीवाली में सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की दी अनुमति

Ranchi: वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से एक्शन में है. इस साल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिर्फ दो घंटे ही पटाखा फोड़ने की अनुमति दी है. सिर्फ रात्रि के आठ बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, पटाखों की ध्वनि सीमा भी निर्धारित कर दी गई है. जारी आदेश के अनुसार, पटाखा विक्रेताओं को 125 डेसीबल से अधिक ध्वनिवाले पटाखों को बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी. नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - तख्त">https://lagatar.in/change-the-throne-change-the-crown-change-the-rule-of-the-dishonest-sanjay-seth-2/">तख्त

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छठ, क्रिसमस और नए साल के लिए भी समय सीमा निर्धारित

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छठ, क्रिसमस और नए साल के लिए पटाखा फोड़ने के लिए समय सीमा निधारित कर दी है. छठ में सुबह छह से आठ बजे तक और नए साल में मध्यरात्रि के 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 20 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे.

क्या है आदेश में

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, लीड और मरक्यूरी वाले पटाखे बेचे गये तो उस दुकान का लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन पटाखे खरीदने वालों पर भी नजर रखी जायेगी, बोर्ड के अनुसार, अत्यधिक पटाखा फोड़े जाने अथवा अनार जलाने से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड और बेंजोइन की मात्रा अत्यधिक हो जायेगी. इससे ओजोन लेवल को खतरा हो सकता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है. इसे भी पढ़ें - हेमंत">https://lagatar.in/if-hemant-government-comes-back-it-will-ruin-jharkhand-shivraj/">हेमंत

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