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पोषण सखियों ने खटखटाया HC का दरवाजा, सेवा समाप्ति के आदेश को दी चुनौती

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Ranchi: चयन मुक्त पोषण सखियों ने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. झारखंड सरकार ने 24.3.2022 को एक आदेश से राज्य के 6 जिलों में कुपोषण के खिलाफ लड़ रही पोषण सखियों को बिना किसी कारण, बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया है. केंद्र के निर्देश में झारखंड के 6 जिला, गोड्डा चतरा, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न आंगन बाड़ी केंद्र में अतिरिक्त आंगन बड़ी सेविका सह पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें -2018">https://lagatar.in/in-the-four-ips-of-the-2018-batch-one-became-sp-the-rest-are-posted-on-the-post-of-asp/">2018

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10388 पोषण सखियों को परियोजना में मिला था काम

परियोजना के तहत कुल 10388 पोषण शाखी जिसमें - विधवा,विकलांग अत्यंत पिछड़े और जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिला था. उसको राज्य सरकार की अदूरदर्शिता के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया. उपरोक्त आदेश के खिलाफ झारखंड के पोषण सखी संघ के राज्य सचिव प्रमिला कुमारी, गिरिडीह ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें – जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-tweeted-to-dc-started-in-24-hours-construction-of-a-culvert-by-correcting-the-flow-of-dirty-water-in-devanbagan/">जमशेदपुर:

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