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खान निदेशक को राज्य व DMO को जिलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, नॉटिफिकेशन जारी

Lagatar News by Lagatar News
May 10, 2025
in दक्षिण छोटानागपुर, रांची न्यूज़
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अवैध खनन करने वालों से जुर्माना लेने के लिए अधिकृत

Vinit Abha Upadhyay 

Ranchi :   राज्य के सभी जिलों के डीएमओ (जिला खनन पदाधिकारी) अब अवैध खनन करने वालों से जुर्माना लेने के लिए अधिकृत कर दिये गये हैं. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है.

खान एवं भूतत्व विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव अप्रैल में राज्य सरकार को भेजा था. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब डीएमओ अवैध खनन के कार्य में संलिप्त व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत हो गये हैं.

नए नियमों के तहत, खान निदेशक राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किये गये हैं. वहीं खान विभाग के अपर निदेशक भी राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किये गये हैं.

इसके अलावा खान विभाग के उप निदेशक अपने प्रमंडल में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किये गये हैं. जबकि डीएमओ को उनके जिले के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है.

दरअसल पूर्व में डीएमओ को केवल अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार था. लेकिन जुर्माना लगाने की वैधानिक शक्ति नहीं थी. इस कारण, कुछ मामलों में डीएमओ द्वारा लगाए गये जुर्मानों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये अधिसूचित अधिकार के अंतर्गत नहीं आते थे.

इस स्थिति को देखते हुए, अब सरकार ने डीएमओ को स्पष्ट रूप से जुर्माना वसूलने और लगाने का अधिकार दे दिया है. इससे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी हो सकेगी.

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