NewDelhi : आप नेता सत्येंद्र जैन पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. खबर है कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े घोटाले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने पर मुहर लगा दी. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस केस में मंजूरी मांगी थी. सत्येंद्र जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत केस चलेगा. सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है. सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने ED की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी. जिस समय मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे. इसलिए BNS की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी.
ED ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था
उस समय ED ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था. सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की. इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से अर्जित किये गये पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया गया. उनके(सत्येंद्र जैन) मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए हासिल किये.
CBI ने 2017 में मामला दर्ज किया था. इसके बाद ED की जांच शुरू हुई
सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था CBI ने 2017 में मामला दर्ज किया था. इसके बाद ED की जांच शुरू हुई. ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया. 18 महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में जमानत मिली थी.
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