Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में नियुक्ति शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने के लिए और एक साल का समय दिया है. इस दौरान राज्य सरकार दो बार टेट परीक्षा लेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टेट पास करने की अनिवार्यता को लेकर दायर सभी 65 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि पहले दिये गये आदेश में किसी तरह की त्रुटी नहीं है. इसलिए नये आदेश की जरूरत नहीं है. कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा पास करनी होगी. पहले यह तारिख 31 अगस्त 2027 थी.
आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की नौकरी पांच साल या उससे कम बची हुई है, उन्हें टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं है. लेकिन अगर उन्हें प्रोन्नति पानी है, तो उन्हें भी टेट परीक्षा पास करनी होगी.
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