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बिहार में जमानत मिलने के बाद भी घर नहीं जा सकेंगे बंदी

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Patna : कोरोना के मद्देनजर गृह विभाग ने जेल से छूटने वाले बंदियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है. इसमें कहा है कि यदि बंदियों को कोर्ट से जमानत मिलती है तो जेल से निकलने से पहले उनकी कोरोना जांच की जायेगी. जांच में संक्रमित पाए जाने या कोरोना के लक्षण रहने पर उन्हें घर नहीं बल्कि कोविड केयर सेंटर भेजा जायेगा.

जेल में डॉक्टरों की टीम तैनात करें

गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जेल के बंदियों की कोरोना जांच कराएं. जेल में डॉक्टरों की टीम तैनात करें, जो नये आने वाले बंदी और कोर्ट ले जाये जाने वाले बंदियों की कोरोना जांच करें. रिपोर्ट निगेटिव मिलने के बाद ही बंदियों को कोर्ट ले जाया जाये. गृह विभाग ने सूबे के सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग जेल में डॉक्टरों की टीम भेजकर बंदियों के बीच जागरूकता अभियान चलाये. जागरूकता अभियान में डॉक्टर बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के बारे में बतायें.

संक्रमित बंदी जेल में ही रहेंगे क्वारंटाइन

कोरोना जांच में संक्रमित पाये जानेवाले बंदियों को जेल में अलग रखा जायेगा. वे जेल में ही क्वारंटाइन रहेंगे. जबतक उनके लक्षण कम नहीं होते या वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उन्हें दूसरे बंदियों से अलग रखा जायेगा. इसके लिए सभी जेलों में अगल सेल बनाने का भी निर्देश दिया गया है. इसे भी पढ़ें - मंत्री">https://lagatar.in/minister-mithilesh-thakur-corona-positive-gave-information-by-tweeting/">मंत्री

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