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झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रोफाइल फोटो लगा डेढ़ लाख की ठगी, डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज,एक आरोपी गिरफ्तार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगाकर डेढ़ लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है. इसे लेकर वर्तमान में हाईकोर्ट में पदस्थापित सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार सिन्हा ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से डेढ़ लाख रूपया भी बरामद किया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 19 जुलाई की शाम 5:41 पर उनके ऑफिस वाले मोबाइल नंबर पर एक नंबर से मिस कॉल आया. जिसमें मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटे लगी हुई थी. इसके बाद राजीव कुमार सिन्हा ने उक्त नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, जिसे उठाया नहीं गया. उसके बाद 5:42 पर उन्हें उसी नंबर से लगातार व्हाट्सएप संदेश आने लगे. जिसमें अपने आप को आवश्यक मीटिंग में काफी व्यस्त रहने और काफी कम कॉल उठाने की बात कही गई. साथ ही उन्हें मैसेज भेज यह भी कहा गया कि वे व्यस्त हैं. फिर अमेजॉन पर ₹10000- 10000 के 15 गिफ्ट कार्ड खरीदने का एक संदेश उन्हें मिला. इसे भी पढ़ें - केरल">https://lagatar.in/fourth-patient-of-monkeypox-found-in-delhi-after-kerala-admitted-to-maulana-azad-medical-college/">केरल

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उक्त निर्देश मुख्य न्यायाधीश का है ऐसा ही लगा था -  राजीव सिन्हा

इससे राजीव सिन्हा को लगा कि उक्त निर्देश मुख्य न्यायाधीश का है, इसलिए उन्होंने अमेजन पर 10000- ₹10000 के 15 गिफ्ट कार्ड खरीदने का आर्डर किया. इसके लिए राजीव सिन्हा ने अपने एसबीआई बचत खाता से डेढ़ लाख रुपये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान भी कर दिया. भुगतान के बाद आए सभी 15 लिंक की सूचना उन्होंने उक्त नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दी. जब दोबारा उसी नंबर से 10000- 10000 रूपये के 50 और गिफ्ट कार्ड खरीदने का अनुरोध उनके मोबाइल पर आया,तो उन्हें शंका हुई. इसके बाद राजीव सिन्हा ने ट्रूकॉलर से उक्त नंबर को चेक किया, जिसमें उन्हें उक्त नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड मिला. इसके बाद राजीव कुमार सिन्हा ने उक्त जानकारी एसएसपी रांची को दी. एसएसपी ने तुरंत साइबर सेल को एफआईआर की कॉपी देते हुए डोरंडा थाना में एफआईआरदर्ज कराने का निर्देश दिया. डोरंडा थाना में उक्त नंबर के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में भादवि की धारा 419, 420 और आईटी एक्ट 66 सी और 66 डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसे भी पढ़ें - Panama">https://lagatar.in/whistleblower-of-panama-papers-leak-claims-putin-is-more-dangerous-than-hitler-said-im-in-danger-of-life/">Panama

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