Ranchi: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेइइ मुख्य परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी को प्रथम पाली में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वतीय पाली में अपराह्न तीन बजे से शाम छह बजे तक विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी. परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएसकी धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.
-5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
-परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर की परिधि में साईबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों में बंद रखना सुनिश्चित करेंगे.
-किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
-किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गंड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर).
-किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.
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