Hazaribag : दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और पूजा पंडाल एवं भीड़ भाड़ इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर व बरही अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा (धारा-144) घोषित किया गया है. अनुमंडल अधिकारी की ओर से जारी निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार सभी पूजा आयोजन समितियों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है. इसे भी पढ़ें–डेमोटांड़">https://lagatar.in/ravana-combustion-will-happen-on-dashami-in-demotand-fireworks-will-also-be-enjoyed/">डेमोटांड़
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पूजा से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के दौरान निर्धारित जुलूस मार्ग, तिथि एवं समय का पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा. पूजा समितियों को पंडाल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाना, वीडियोग्राफी करना एवं स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति कर उनका नाम एवं मोबाइल नंबर संबंधित थाना में जमा कराना होगा. सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, पंडाल में साफ-सफाई, सुगम यातायात व आवागमन के लिए उचित व्यवस्था अपने स्तर से करना होगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए 70 डेसीबल से अधिक गाना नहीं बजाने और सांप्रदायिक भावना का ख्याल रखते हुए भड़काऊ गाना नहीं बजाने की शर्त रखी गई है. इसे भी पढ़ें–टेलीफिल्म">https://lagatar.in/telefilm-khakha-and-dsouza-part-one-head-boss-release-viewers-will-be-able-to-watch-on-youtube/">टेलीफिल्मखाखा एंड डिसूजा पार्ट वन हेड बॉस रिलीज, यूट्यूब पर देख पाएंगे दर्शक
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