Ranchi : 22 अगस्त से 28 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा. इस दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा (नया भवन) के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
इस आदेश के तहत
- पांच या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी काम और शवयात्रा को छोड़कर).
- हथियार या बारूद लेकर घूमना मना है.
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष जैसे हथियार भी नहीं ले जा सकेंगे.
- धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली पूरी तरह से बैन रहेंगे.
- लाउडस्पीकर या माइक का इस्तेमाल भी नहीं होगा (सरकारी काम को छोड़कर).
- यह निषेधाज्ञा 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक लागू रहेगी.
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