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झारखंड औद्योगिक नीति के प्रावधान में अहम बदलाव, उद्यमियों को फायदा होगा

 
  • GST इंसेंटिव की जगह जीएसटी रिइंबर्समेंट का प्रावधान लागू
Ranchi :  झारखंड औद्योगिक नीति के प्रावधान में अहम बदलाव किया गया है. इस नीति से जीएसटी इंसेंटिव से संबंधित प्रावधान को विलोपित (हटा) कर दिया गया है. इसकी जगह जीएसटी रिइंबर्समेंट का प्रावधान लागू किया गया है. यह प्रावधान झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड टेक्सटाइल व फुटवेयर नीति, झारखंड ऑटोमोबाइल व ऑटोकंपोनेंट नीति और झारखंड औद्योगिक नीति  में लागू होगा.

क्यों लागू किया गया है यह प्रावधान

राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व की औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट अनुदान (ग्रांट) के रूप में औद्योगिक इकाइयों को दिया जा रहा था, लेकिन जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के कारण स्टेट जीएसटी रिइंबर्समेंट औद्योगिक इकाइयों को देने का निर्णय लिया गया है. इस क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट के स्थान पर एसजीएसटी रिइंबर्समेंट की गणना राज्य के खजाने में वास्तविक वसूली के आधार पर की गयी है.

क्या होगा फायदा

  • - औद्योगिक इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किए गए नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
  • - सभी इनपुट समाप्त होने के बाद औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति की जाएगी.
  • - कर क्रेडिट बही खाता में उपलब्ध होगा. एसजीएसटी प्रतिपूर्ति संबंधित नीति प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रूप से की जाएगी.
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