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सभी स्रोतों से ढाई लाख रुपये तक की आय पर ही छात्रवृत्ति का प्रावधान

राज्यसभा में दीपक प्रकाश के सवाल पर मंत्री प्रतिमा भौमिक का जवाब Ranchi : सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अपने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मांगी. इसके जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बताया कि मंत्रालय वाइब्रेंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृति अवार्ड स्कीम (पीएम- यशस्वी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) सहित अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अन्यों के लिए मैट्रिक- पूर्व छात्रवृति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृति संबंधी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है. स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति उन छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है, जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो. यह कुछ अन्य शर्तों के भी अधीन है. इसे भी पढ़ें – स्पेशल">https://lagatar.in/special-branch-report-33-places-in-five-urban-police-station-areas-ranchi-are-highly-sensitive/">स्पेशल

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