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पुंदाग मौजा खाता 383 : डीसी के आदेश के बाद नगड़ी सीओ ने काटी 1955 से 2022 तक की रसीद

Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  रांची के पुंदाग मौजा के खाता 383 की जिस 10 एकड़ 50 डिसमिल भूमि की जमाबंदी का आदेश रांची डीसी राहुल सिन्हा ने दिया, उसकी जमाबंदी लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के नाम पर कर दी गयी.  नगड़ी अंचल के अंचल अधिकारी (CO) ने डीसी की कोर्ट में दाखिल खारिज पुनरीक्षण (रिवीजन) वाद का फैसला आने के बाद वर्ष 1955-56 से लेकर 2022-23 तक यानी करीब 60 साल से ज्यादा समय का लगान रसीद काट दिया. जब लगातार">https://lagatar.in/">लगातार

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के संवाददाता ने इस पूरे मामले पर नगड़ी के अंचल अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यह पुराना मामला है. वर्ष 2022 में इस मामले में डीसी साहब का आदेश आया था और उस आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा. आदेश का पालन करते हुए रसीद निर्गत की गयी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट से डीसी के आदेश पर स्टे लग चुका है.

हाईकोर्ट लगा चुका है स्टे

बता दें कि पुंदाग मौजा के खाता 383 की जिस भूमि का दाखिल खारिज पुनरीक्षण (रिवीजन) का फैसला रांची डीसी ने लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के पक्ष में किया है, उसपर हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है. हाईकोर्ट में खुद को इस भूखंड का दावेदार बताने वाले जहांगीर आलम ने याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें : डीएसपी">https://lagatar.in/ats-arrested-the-criminal-who-shot-dsp-and-inspector/">डीएसपी

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