alt="" width="600" height="400" /> दरअसल पूर्णिया के एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें परिवार समेत परेशान किया जाता है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वरिष्ठ वकील विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के खजांची हाट थाना स्थित अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ऐसा नहीं करने पर विद्युत कार्यपालक अभियंता को दोषी मानकर उनके खिलाफ अवहेलना का केस चलाया जाएगा. इसे भी पढ़ें: चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-jagannathpur-degree-college-will-now-shift-to-new-building-from-april-11/">चाईबासा
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