Ranchi : सत्ताधारी दल झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार के कारण झारखंड को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने विधानसभा में पूछे गये एक सवाल की प्रति ट्विटर पर लगाते हुए लिखा है, ‘सदन के पटल पर रखा गया आज का सवाल. पूर्ववर्ती सरकार की मिलीभगत से झारखंड को 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह कोई मामूली रकम नहीं है. सरकार को सख्ती बरतते हुए सेल का खनन चालान रोके जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए. इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.‘
में बेलगाम सुशासन का आपराधिक चरित्र
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alt="रघुवर सरकार ने झारखंड को 3000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया - सीता सोरेन" width="600" height="400" /> सीता सोरेन का सवाल था कि क्या यह बात सही है कि झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सेल को प. सिंहभूम जिले में स्थित लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार अतिरिक्त शुल्क वसूले बिना अगले 20 वर्ष के लिए कर दिया गया है.
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इसे भी पढ़ें -बिहार">https://lagatar.in/the-criminal-character-of-unbridled-good-governance-in-bihar/35439/">बिहारसदन के पटल पर रखा गया आज का सवाल पूर्ववर्ती सरकार के मिलीभगत से झारखंड को 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है यह कोई मामूली रकम नहीं है। सरकार को सख्ती बरतते हुए सेल का खनन चालान रोके जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। @HemantSorenJMM">https://twitter.com/HemantSorenJMM?ref_src=twsrc%5Etfw">@HemantSorenJMM
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9, 2021
में बेलगाम सुशासन का आपराधिक चरित्र
रघुवर सरकार ने सेल के खनन पट्टों का अवधि विस्तार किया था
गौरतलब है कि रघुवर दास की पूर्ववर्ती सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिला में सेल के लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार किया था. वर्ष 2019 में किये गये इन अवधि विस्तार को लेकर झामुमो विधायक सीता सोरेन ने विधानसभा में एक सवाल पूछा था.alt="रघुवर सरकार ने झारखंड को 3000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया - सीता सोरेन" width="600" height="400" /> सीता सोरेन का सवाल था कि क्या यह बात सही है कि झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सेल को प. सिंहभूम जिले में स्थित लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार अतिरिक्त शुल्क वसूले बिना अगले 20 वर्ष के लिए कर दिया गया है.
खान विभाग ने बताया, डिमांड के खिलाफ कोर्ट चला गया है सेल
इसके जवाब में खान एवं भूतत्व विभाग ने बताया है कि प. सिंहभूम, चाईबास जिले में सेल के लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार MMGC रूल 2015 के नियम 5 के अनुसार किया गया है. उक्त नियम के अनुसार, सेल को गुवा, किरीबुरू और मनोहरपुर खदानों के लिए क्रमशः 68741.37 लाख, 222385.94 लाख तथा 6919.29 लाख रुपयों का मांग पत्र दिया गया था. सेल ने इस मांग पत्र के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जो लंबित है. इधर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेल से राशि की वसूली को लेकर तीन सर्टिफिकेट केस भी दायर किये हैं. इसे भी पढ़ें -लगातार">https://lagatar.in/lagatar-exclusive-earning-crores-from-unique-engineering-1/35388/">लगातारएक्सक्लूसिव- अनोखी इंजीनियरिंग से करोड़ों की कमाई – 1
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