New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है. खबर है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए एनओसी दिया है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल के लिए एनओसी मांगा थी. सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल के लिए एनओसी की परमिशन देने की बात कोर्ट से कही थी. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
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राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए. यह कहते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की 10 साल की अवधि के लिए नया साधारण पासपोर्ट पाने के लिए एनओसी मांगने वाली याचिका का विरोध किया था. स्वामी का तर्क था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह भी कहा कि इसकी सालाना समीक्षा की जा सकती है.Delhi`s Rouse Avenue Court partly allows Congress leader Rahul Gandhi`s plea seeking NOC for issuance of a fresh ordinary passport. The court has granted NOC for 3 years. pic.twitter.com/laElsJqELR
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— ANI (@ANI) May">https://twitter.com/ANI/status/1662000659376525312?ref_src=twsrc%5Etfw">May
26, 2023
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