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राहुल गांधी मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से बरी

सुल्तानपुर की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है.
 
Rahul Gandhi

Lagatar Desk

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सोमवार को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत एक आपराधिक मानहानि मामले में फैसला सुनाया है.

लाइव लॉ के अनुसार, सुल्तानपुर की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है. यह मामला बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के ख़िलाफ़ कथित टिप्पणी से जुड़ा था. आरोप था कि बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा.

 

इसी आधार पर उनके ख़िलाफ़ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई. फरवरी 2024 में सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दी थी. अदालत का फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. उन्होंने ढ़ोल बजाते हुए अपनी खुशी जताई.

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