Ranchi : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका वापस लेने के साथ ही राहुल गांधी को मिली राहत भी अब खत्म हो गयी है. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने बहस की.
दरअसल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दखिल की थी.