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राहुल को सजा से देश की राजनीति बदली, मल्लिकार्जुन खरगे ने आज शाम पार्टी की बैठक बुलाई, संसद में तेज होगा हंगामा

NewDelhi : 23 मार्च ने अचानक देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है. कल सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुना दी, है. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत मिल गयी, लेकिन कांग्रेस के सामने सियासी मुश्किल खड़ी हो गयी है. सवाल पैदा हो गया है कि क्या राहुल को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा? खबर है कि अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी आज शाम 5 बजे पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में स्टीयरिंग समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्‍यक्ष, विधानसभाओं में पार्टी के नेता और संगठन के बड़े चेहरे शिरकत करेंगे. इसे भी पढ़ें : स्वच्छ">https://lagatar.in/millions-of-people-are-dying-due-to-lack-of-clean-water-and-sanitation-un/">स्वच्छ

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कांग्रेस को  रणनीति बदलनी पड़ रही है

उधर संसद में आज हंगामा और भी तेज होने के आसार हैं. जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा मिल जाने से भाजपा को मौका मिल गया है. कांग्रेस को बैकफुट पर जाकर रणनीति बदलनी पड़ रही है. इसी क्रम में कांग्रेस अध्‍यक्ष ने आज शाम शीर्ष पदाधिकारियों की अहम बैठक बुला ली है. लोकसभा की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त विधेयक, 2023 पेश करेंगी. राज्यसभा में भी अब तक ठीक से कामकाज नहीं हुआ. आज भी अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा नोटिस दिये गये हैं. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्‍यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है. वह अडानी समूह मामले में संयुक्‍त संसदीय समिति बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा चाहते हैं. इसे भी पढ़ें :  विधानसभा">https://lagatar.in/read-important-news-of-jharkhand-and-country-and-abroad-in-your-own-newspaper-shubham-sandesh-2/">विधानसभा

घेरने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज।।1932 हमारा था, है और रहेगा।।धनबाद में चाल धंसने से 4 की मौत।।राहुल को दो साल की सजा, बेल।।प्रकृति पर्व सरहुल आज।।समेत कई अहम खबरें पढ़ें आपके अपने अखबार “शुभम संदेश” में।।

सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है

राहुल की बात करें तो सूरत की अदालत द्वारा दो साल की सजा दिये जाने के बाद अगर ऊपरी न्यायालयों द्वारा राहुल की सजा का निलंबन नहीं किया जाता है तो उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे. बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर किसी को दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो वह कारावास की अवधि और छह साल तक के लिए अयोग्य हो जाता है. लेकिन, अधिनियम में मौजूदा सदस्यों के लिए एक अपवाद है. उन्हें अपील करने के लिए सजा की तारीख से तीन माह का समय दिया गया है. पात्रता तब तक लागू नहीं होगी जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता. [wpse_comments_template]

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