NewDelhi : रेल मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ में हताहतों के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिये जाने की खबर है. मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी को एक्स को भेजे गये नोटिस में कहा गया है, यह न केवल नैतिक मानदंडों के खिलाफ है, बल्कि एक्स डॉट कॉम की सामग्री नीति के भी खिलाफ है .
इस तरह के वीडियो साझा करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है
मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के वीडियो साझा करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.एक्स को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में ट्रेनों की भारी भीड़ को देखते हुए यह सामग्री भारतीय रेलवे के संचालन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. रेलवे ने नोटिस में एक्स को अपने एकाउंट से पोस्ट हटाने के लिए 36 घंटे की समयसीमा तय की है. इसमें प्रमुख समाचार नेटवर्क भी शामिल हैं, जिसमें मृत व्यक्तियों को चित्रित करने वाले संवेदनशील या परेशान करने वाले मीडिया के बारे में चिंता जताई गयी है.
रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को नोटिस जारी करने का अधिकार दिया
पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्रालय ने सूचना और प्रचार (रेलवे बोर्ड) के कार्यकारी निदेशक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सीधे नोटिस जारी करने का अधिकार दिया था.17 फरवरी का नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस धारा के तहत उन यूआरएल एकाउंट आदि तक पहुंच को हटाने/ब्लॉक करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार मिला है, जहां गैरकानूनी विज्ञापन, समर्थन, प्रचार सामग्री आदि प्रकाशित की जाती हैं.
मंत्रालय ने जनवरी में यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भी इसी तरह का नोटिस भेजा था
मंत्रालय ने जनवरी में भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भी इसी तरह का नोटिस भेजा था, उनको ऐसी सामग्री हटाने का आदेश दिया गया था, जिसमें भ्रामक और भड़काऊ जानकारी दी गयी हो, और जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती हो. उस नोटिस में एक यूट्यूब वीडियो, एक इंस्टाग्राम पोस्ट और दो इंस्टाग्राम रील का हवाला दिया गया था. इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने कहा थी कि उसने नोटिस पाने के बाद कानूनी कार्रवाई की थी.
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