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पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोपी राजा पीटर को नहीं मिली बेल, NIA कोर्ट ने खारिज की याचिका

 
Ranchi : रांची NIA के विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने राजा पीटर की बेल पिटीशन पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत के समक्ष अपने बचाव में बहस करते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में वे निर्दोष हैं. जबकि NIA के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा था कि इस हत्याकांड में राजा पीटर की संलिप्तता है. इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

राजा पीटर का नाम आया था

बता दें कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह में पूर्व मंत्री व तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे. उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी. मामले में बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था. रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की बाद में एनआइए ने जांच की. कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इसमें राजा पीटर का नाम आया था.
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