मुद्दे पर लोकसभा में लगातार दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही 24 तक स्थगित
मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का है मामला
यह मामला वर्ष 2010 का है. आरोपों के मुताबिक, मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल से 11.40 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी, इसके एवज में कंपनी को लातेहार, गढ़वा और पलामू समेत अन्य छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया गया था. इस केस में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे. जिसके बाद उन्हें 30 जुलाई 2013 को बेल मिली थी. इसे भी पढ़ें - पटना">https://lagatar.in/bjp-leader-died-of-heart-ailment-during-protest-march-in-patna-reveals-post-mortem-report/">पटनामें विरोध मार्च के दौरान BJP नेता की मौत दिल की बीमारी से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा [wpse_comments_template]