Seraikela (Bhagya Sagar Singh) : राजनगर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ा ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक की. बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में हुए संशोधन के संबंध में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस संशोधन में कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं. जिसके तहत अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है. मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं को ऑथेंटिकेट करना तथा वैसे मतदाताओं को पहचान करना, जिनकी वोटर आईडी उसी विधानसभा में या एक से अधिक विधानसभा में दर्ज हो. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया:">https://lagatar.in/chakulia-manega-rakshabandhan-festival-in-sunasuniya-forest-on-august-14-padmashree-jamuna-tudu/">चाकुलिया:
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नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीएलओ जाएंगे घर-घर
नए मतदाताओं के संबंध में उन्होंने बताया कि अब वर्ष में चार बार प्रति तिमाही नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म भरा जाएगा. जिसके तहत प्रतिवर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को नया वोटर आईडी के लिए फार्म 6 भरे जाएंगे. नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीएलओ घर-घर जाएंगे. मतदाता स्वयं भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से ऑनलाइन जोड़ सकेंगे. इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप, एनबीएसपी एफ तथा बीएलओ गरुड़ एफ के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ सकेंगे. ये सभी एप्लिकेशन प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं. इसे भी पढ़ें : विधायक">https://lagatar.in/constitutional-process-proceeding-on-my-input-in-mla-cash-case-jaimangal/">विधायककैश कांड में मेरे इनपुट पर ही आगे बढ़ रही संवैधानिक प्रक्रिया : जयमंगल

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