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राजनगर : बालिका मध्य विद्यालय गम्हरिया के विद्यार्थियों को दी गई कानूनी जानकारी

Rajnagar (Shiv Charan) : राजनगर प्रखंड अंतर्गत बालिका मध्य विद्यालय गम्हरिया में जिला बाल कल्याण समिति की ओर से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, स्पॉन्सरशिप योजना, लैंगिक अपराधों से बालक/बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आदि की विस्तृत जानकारी दी गई. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-meeting-organized-to-connect-drop-out-and-unenrolled-children-with-school/">चाईबासा

: ड्रॉप आउट एवं अनामांकित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बैठक आयोजित

स्पांसरसिप योजना 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों को लिए है

स्पांसरसिप योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए रोहित ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम आयु के वैसे बच्चों को दिया जाता है जिसकी परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से कम हो, बच्चा अनाथ हो, माता पिता द्वारा बच्चे का परित्याग कर दिया गया हो, माता पिता अक्षम हों या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हों. सरकार वैसे बच्चों के पालन पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की है. कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका रायसेन सोरेन, चिंतामणी पान, डोबरो पूर्ति गायत्री सोरेन सहित अन्य उपस्थित थे. [wpse_comments_template]

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