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राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग: अनुराग गुप्ता ने HC में रखा अपना पक्ष, कोर्ट ने सरकार से कहा- जरूरत हो तो दें जवाब

Ranchi: राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उनकी सहमति पर विस्तृत सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान अनुराग गुप्ता की ओर से जवाब पेश किया गया. इस बीच अदालत ने सरकार को कहा है कि अगर प्रार्थी के द्वारा दिये गए जवाब पर जरूरत समझें तो अपना जवाब दे सकते हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है. अनुराग गुप्ता ने उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई.

एक साल से अधिक समय से निलंबित हैं एडीजी

14 फरवरी 2020 को राज्य सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को जगन्नाथपुर थाना में दर्ज राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में निलंबित कर दिया था. निलंबन के पूर्व अनुराग गुप्ता सीआईडी में बतौर एडीजी पोस्टेड थे. बाद में केस की मॉनिटरिंग सीआईडी द्वारा की जाने लगी थी. तब सीआईडी एडीजी रहे अनिल पालटा की समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया गया था. वहीं, सरकार के स्तर से पीसी एक्ट जोड़ने की अनुसंशा भी की गई थी. इसे भी पढ़ें- दुष्कर्म">https://lagatar.in/rape-case-sunil-tiwari-pleads-in-high-court-for-anticipatory-bail-bail-has-been-rejected-from-lower-court/">दुष्कर्म

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