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राज्यसभा चुनाव 2016: योगेंद्र साव की याचिका खारिज, HC ने कहा- CBI जांच की जरूरत नहीं

Ranchi: राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को दबाव बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस त्वरित एवं निष्पक्ष जांच करे. अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सीआइडी के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी. इसे लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसे भी पढ़ें-झारखंडः">https://lagatar.in/50-percent-houses-in-rural-areas-connected-to-tap-water-scheme-department-of-drinking-water/">झारखंडः

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