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राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को HC से बड़ी राहत, कांके थाना में दर्ज FIR निरस्त

 
Ranchi :  भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ रांची MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके थाना में दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला

बता दें कि कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उक्त लोगों के खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गयी थी. सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट से प्राथमिकी निरस्त होने के बाद दीपक प्रकाश इस मामले से बरी हो गये हैं.
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