NewDelhi : विपक्षी दल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. अनुच्छेद 67 (बी) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है. हालांकि इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो.
राज्यसभा : धनखड़ को हटाने के लिए अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष!
Last Updated: Aug 09, 2024 12:00 AM (IST)