आतिशबाजी पर रोक
Ramgarh: कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. इसके तहत पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. इस दौरान बिना कारण के लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है.
बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं. इसमें 2 मई को मतगणना के बाद परिणाम आने पर विजय जुलूस और बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ जुट सकती है. इसकी संभावना को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है.
सभा का आयोजन नहीं
इसके तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, सभा और जुलूस के आयोजन करने पर प्रतिबंध है. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं होगी. सभी इनडोर और आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम में 5 से अधिक लोग एक साथ जमा नहीं होंगे. सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. इसके तहत आदेश का किसी भी तरह से अनुपालन नहीं करने या अवहेलना करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 
                 
                                                             
                                         
                                 
                                             
                                         
                                         
    
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