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रामगढ़ : उपायुक्त ने अवैध बंदोबस्ती को किया रद्द

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अवैध जमाबंदी कर भूमि का इस्तेमाल कर रहे 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों को भी किया गया चिन्हित, की जा रही कार्रवाई Ramgarh: अवैध जमाबंदी एवं अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन, ने बड़ी कार्रवाई की गई है. मांडू अंचल अंतर्गत रउता मौजा, थाना संख्या 146 वन विभाग के द्वारा अधिसूचित/सीमांकित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण मामले में उपायुक्त चंदन कुमार ने कार्रवाई की है. मांडू अंचल अंतर्गत मौजा रउता थाना संख्या 146 में ग्लोब स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड खाता संख्या 29/85 प्लॉट संख्या 325 रकबा 2 एकड़, किस्म भूमि गैर मजरूआ खास, किस्म जंगल भूमि एवं वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड खाता संख्या 29 प्लॉट संख्या 65 रकवा 2.85 एकड़ किस्म भूमि गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि की जमाबंदी को बिहार भूमि सुधार के तहत रद्द कर दिया गया है. साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी रामगढ़ को निर्देश दिया गया है कि निबंधित केवाला के द्वारा विपक्षी उक्त भूमि प्राप्ति का दावा करते हैं तो उस केवाला को रद्द करने हेतु वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. इसे भी पढ़ें-बालूमाथ">https://lagatar.in/father-in-law-and-son-in-law-died-after-being-hit-by-a-highway-in-balumath-one-died-after-being-hit-by-a-car-in-chandwa/">बालूमाथ

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मांडू प्रखंड अंतर्गत अतिक्रमित वन भूमि का मामला

बता दे कि मांडू अंचल अंतर्गत रउता मौजा के खाता संख्या 29 के कुल 86 प्लॉट कुल रकबा 807.24 एकड़ भूमि खतियान में गैर मजरूवा खास दर्ज है. इसमें 45 प्लॉटों रकबा 758.59 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है. उक्त 45 प्लाटों में से 26 प्लॉट जिसका कुल रकबा 575.78 एकड़ है, वन विभाग के द्वारा अधिसूचित एवं सीमांकित वन है. वर्तमान में मांडू अंचल के रउता मौजा में कुल 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों को भी अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल-खारिज कराने तथा भूमि पर औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में कोलकाता कार्बाइड, स्वास्तिक स्टील, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, मैहर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रजरप्पा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालाजी सेरेमिक्स, राज स्टील, श्री वैश्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनूर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोब स्टील प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा सीमेंट प्रतिष्ठान/कारखाना को चिन्हित कर संबंधित भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है. इसे भी पढ़ें-झारखंड">https://lagatar.in/everyone-will-have-their-own-permanent-house-in-jharkhand-by-2027-cm/">झारखंड

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