Ramgarh: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी. विधि व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी प्रदीप पासवान (भुरकुंडा, पतरातू) और कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक (जयनगर, पतरातू) को जिला बदर किया गया है. इनके विरुद्ध कई आदेश जारी किए गए हैं. दोनों अभियुक्तों को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. अभियुक्तों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा. अगले छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. यदि इनके पास कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे. इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे. सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उल्लंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/ranchi-polices-appeal-give-information-about-drug-trade-action-will-be-taken-released-whatsapp-number/">रांची
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