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रामगढ़ः विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी

अधिकार मित्र अनीता कुमारी ने ग्रामीणों को बताया कि पारिवारिक मतभेद, जमीन व लेन-देन के विवाद व अन्य छोटे-मोटे झगड़ों का समाधान कोर्ट की बजाय मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आपसी सहमति से किया जा सकता है. इसमें कम खर्च में सरल व त्वरित न्याय मिलेगा.
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Ramgarh : रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड की मायल पंचायत में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ की देखरेख में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मध्यस्थता की उपयोगिता, निःशुल्क कानूनी सहायता व लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना था.


अधिकार मित्र अनीता कुमारी ने ग्रामीणों को बताया कि पारिवारिक मतभेद, जमीन व लेन-देन के विवाद व अन्य छोटे-मोटे झगड़ों का समाधान कोर्ट की बजाय मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आपसी सहमति से किया जा सकता है. इसमें कम खर्च में सरल व त्वरित न्याय मिलेगा. इससे समय, धन एवं श्रम की बचत होती है तथा आपसी संबंध भी बने रहते हैं.


उन्होंने बताया कि आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है. लोक अदालत में मामलों के त्वरित व सौहार्दपूर्ण समाधान के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया. इसके अलावा ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता सेवाओं व डालसा की  विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई.

 


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