Ramgarh : भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर रामगढ़ की अदालत ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है. कल 27 जून को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने आदेश जारी किया.
अदालत के आदेश के अनुसार यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 214/2009, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 02/2005-06 तथा लैंड एक्विजिशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 30/2015 से जुड़ा है. वर्ष 2014 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था.
न्यायालय ने कहा कि अब तक 3,24,031.96 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इसी राशि की वसूली के लिए सीसीएल से संबंधित रामगढ़ क्षेत्र की चल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया है.
अदालत ने बेलिफ को निर्देश दिया है कि वह सीसीएल से संबंधित रामगढ़ क्षेत्र की चल संपत्ति की कुर्की के आदेश का तामिल कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें. साथ ही, वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 9 जुलाई 2026 तक अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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