Ramgarh : समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर बैठक की. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजरों (किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या सर पर ढोना) के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव और इन कार्यों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 पारित किया है. इस एक्ट का उल्लंघन करने पर सेक्शन 8 के तहत संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या 50 हजार का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है.
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जागरूकता पर जोर
अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर लगाकर सभी सफाई कर्मियों को मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने श्रम अधीक्षक को जिले के सभी कारखानों में जांच अभियान चलाकर ड्राई सेप्टिक टैंक के इस्तेमाल करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अथवा संस्थान ड्राइ सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं वह 6 महीने के अंदर अपने को सेप्टिक टैंक को सैनिटरी टैंक में बदल लें. वहीं उन्होंने सभी को अपने सीवरेज और सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल स्कैवेंजिंग के द्वारा ना करा कर नगर परिषद अथवा छावनी परिषद से संपर्क कर उपलब्ध कराए गए टैंकर से कराने की अपील की.
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बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, पुलिस उपाधीक्षक, श्रम अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी स्थापना शाखा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.